National Highway के पास घर या दूकान बनाना है? जानिए कितनी दूरी ज़रूरी है
क्या आप नॅशनल हाइवे के करीब अपना घर या दूकान बनाना चाहते है? अगर हां तो रुक जाएये. पहले हमारा यह पोस्ट पढ़े बाद में तैय करे.
अगर आपके पास खुद की जमीन है या फिर किराए पे लेकर होटल या दूकान खोलना चाहते है तो आपको कुछ जरुरी बातो को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए. क्योंकि सरकारी नियमों का पालन न करने पर भविष्य में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है.
नॅशनल हाइवे के करीब कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको जरुरी सरकारी नियम जान लेने चाहिए. यह नियम भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्रालय और नॅशनल हाइवे ऑथोरिटी द्वारा तय किए जाते है. ताकि सड़क सुरक्षा और भविष्य की प्लानिंग में कोई रुकावट ना आए.
📏 सड़क से कितनी दूरी पर घर होना चाहिए?
सबसे पहले जान लेते है की सरकारी नियम के अनुसार आप धर या बिल्डिंग नेशनल हाइवे से कितनी दुरी पर बना सकते है?. यह इस बात पर निर्भर करता है की आप की प्रोपटी शहरी इलाके में है या फिर ग्रामीण इलाके में.
क्योंकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की प्रोपटी के नियम अलग अलग है. जैसे की..
शहरी इलाकों में | घर या बिल्डिंग हाइवे की बिच की लाइन से कम से कम 30 मीटर दूर होनी चाहिए. |
ग्रामीण इलाकों में | ग्रामीण इलाकों में यह दुरी और भी ज्यादा होती है. जो हाइवे की बिच की लाइन के कम से कम 75 मीटर दूर होनी चाहिए. |
आपको बता दे की यह सिर्फ एक अनुमानित दुरी है. कई राज्य सरकार और स्थानीय नगर अपने हिसाब से नियमों में बदलाव कर सकते है इसलिए कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अपनी लोकल ऑथोरिटी से जरुर संपर्क करे. और नियम जान ले.
📝 क्या सिर्फ दूरी काफी है?
अगर आपकी प्रोपटी हाइवे से अनुमानित दुरी पर है फिर भी आप अपने हिसाब से घर या बिल्डिंग का काम शुरू नहीं कर सकते इसके लिए आपको सरकार की अनुमति भी लेनी होती है.
निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आपको निचे दिए गए विभागों से मंजूरी लेनी पड़ कसती है.
- NHAI (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) से मंज़ूरी जरूरी होती है.
- साथ ही, राज्य का लोक निर्माण विभाग (PWD) या नगर निगम/ग्राम पंचायत से भी अनुमति लेनी पड़ सकती है.
- ज़मीन के कागज़, नक्शा और निर्माण योजना जैसे दस्तावेज साथ में होने चाहिए.
🤔 इतनी दूरी क्यों जरूरी है?
आप सोच रहे होंगे की मेरी प्रोपटी होने के बावजूद क्यों मुझे सरकार से परमिशन लेनी चाहिए. तो चलिए हम बताते है की क्यों आपको कोई भी प्रोपटी नेशनल हाइवे के नजदीक बनाने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी चाहिए ताकि भविष्य में आपको कोई सरकारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े.
- 🚧 सेफ्टी: सरकार आपके और आपके परिवार की सेफ्टी को ध्यान में रखती है क्योंकि हाइवे पर तेज गति से गाड़ियाँ चलती है अगर आपका घर हाइवे के नजदीक होगा तो खतरा भी ज्यादा बना रहता है.
- 🛣️ चौड़ीकरण: अगर भविष्य में सरकार उस हाइवे को चौड़ा कराती है तो आपके घर या बिल्डिंग को तोड़ा जा सकता है.
- 🧘 शांति और स्वच्छता: हाइवे पर चल रहे वाहनों के कारण शोर और धुल ज्यादा होती है जिसके कारण भविष्य में आपको बिमारी लग सकती है.
- 🚗 ट्राफिक समस्या: अगर आपका घर हाइवे से सटा होगा तो लोग आपके घर के पास अपने वाहन खड़े कर सकते है जिससे आपको और दूसरो को भी ट्राफिक की समस्या हो सकती है.
⚠️ अगर नियम न मानें तो?
अगर आप सरकारी नियमो का पालन नहीं करते या फिर अपनी मनमानी से नेशनल हाइवे के नजदीक अपने प्रोपटी बना भी लेते है तब भी आप पर कार्यवाही हो सकती है जिसमे:
- सरकारी नियमो का पालन न करने पर आपको भारी जुर्माना लग सकता है साथ में कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है.
- इसके साथ आपकी प्रोपटी को गिराया जा सकता है.
- साथ ही भविष्य में अगर सरकार मुआवज़ा दे तो आप उससे वंचित हो सकते हैं.
📌 एक छोटी सलाह
अगर आप किसी नेशनल हाइवे से सटी जमीन खरी रहे है या फिर उस प्लोट पर कुछ निर्माण कार्य करने जा रहे है तो सबसे पहले अपने स्थानीय नियमो को जाने और उनसे विचार विमर्श कर के ही आगे का कार्य शुरू करे.
हर राज्य के स्थानीय नियम अलग अलग हो सकते है इसलिए पहले स्थानीय विकास प्राधिकरण, नगर निगम, या ग्राम पंचायत से नियम ज़रूर पूछ लें.
Disclaimer:
यह लेख केवल जनरल नोलेज बढाने के उदेश्य से लिखा गया है. निर्माण से संबंधित किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले अपने स्थानिक नियमो और क़ानूनी प्रक्रिया को जरुर जांचे. या फिर किसी निष्णात की सलाह ले. भारत में हर राज्य के अलग कानून हो सकते है. TapriTime.com किसी भी प्रकार के नुकसान या हानी के लिए जिम्मेदार नहीं है. पाठक अपने सूझ बुझ से निर्णय ले.